इलेक्ट्रिक वाहन पर हेलमेट पहनने को लेकर हाई कोर्ट ने कही ये बात, जानिए

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Sanjay

Electric Vichal: दि.ल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई के मौजूदा नियम पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू हैं।.

उच्च न्यायालय ने यह आदेश उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

 

जनहित याचिका में अदालत से यह भी आग्रह किया गया कि वह अधिकारियों को सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का निर्देश दे।

 

बेंच ने क्या कहा?

 

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका केवल दो समाचार रिपोर्टों और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर दायर की गई थी।

 

लगाए गए आरोप और दावे काफी हद तक निराधार हैं और ऐसी तुच्छ जनहित याचिकाएं, न्याय तक पहुंच को सक्षम करने के बजाय, वास्तव में न्यायिक समय बर्बाद करती हैं और इसमें बाधा डालती हैं।

 

यह भी कहा गया

 

पीठ ने अपने फैसले में कहा, “अगर याचिकाकर्ता की ओर से कुछ उचित परिश्रम और शोध किया गया होता, तो यह स्पष्ट होता कि याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को पहले ही प्रासंगिक कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं के माध्यम से संबोधित किया जा चुका था।” . हल किया गया।

जनहित याचिका का सिद्धांत

अदालत ने कहा कि जनहित याचिका के सिद्धांत को अदालतों ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से जनहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकसित किया है।

जनहित यचिका का सिद्धांत

अदालत ने कहा कि जनहित याचिका के सिद्धांत को अदालतों ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से जनहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकसित किया है।

जिसका द्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें नुकसान हुआ है या जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

Sanjay के बारे में
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Sanjay मेरा नाम संजय महरौलिया है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, अब मैं Timesbull.com के साथ काम कर रहा हूं, मेरा काम ट्रेंडिंग न्यूज लोगों तक पहुंचाना है। Read More
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