नई दिल्ली: साल 2024 का मार्च महीना शुरू हो गया है, तो वही अगले फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे कई जरूरी काम होते हैं। जिनका महीने के शुरुआत में ही अपडेट जारी कर दिया है। अगर आप एक कारोबारी है और जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं। तो आपके लिए मार्च में 1 मार्च 2024 से एक बड़ा जीएसटी में एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। जिसे नहीं जाने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दरअसल आपको बता दें कि सरकार के नियम के अनुसार हर महीने के पहले तारीख या फिर नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लागू किए जाते हैं। जो लोगों के जेब और फाइनेंशियल कामों पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

जीएसटी पर लागू हो गया यह जरुरी नियम

दरअसल आप को बता दें केंद्र सरकार ने 01 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है, जिसका प्रभाव हो गया है, सरकार के इस अपडेट से अब पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारी बिना ई-चालान (e-invoice) के ई-वे बिल नहीं जारी कर पाएंगे।

तो वही 1 मार्च से, 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस वाले सभी बिजनेस 2 बिजनेस लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे, जानकारी के लिए आप को बता दें कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य का माल एक स्टेट राज्य से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए ई-वे बिल की जरुरत होती है।

फरवरी में जीएसटी कलेक्शन में आई तेजी

तो वही वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े में फरवरी 2024 में 1,68,337 करोड़ रुपये का सकल माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व जमा हुआ है, जिससे पिछले साल 2023 में इसी महीने की तुलना में इसमें 12.5% की वृद्धि आई है। तो वही बताया जा रहा हैं कि जीएसटी कलेक्शन में यह बढ़त्तरी घरेलू लेनदेन से जीएसटी में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि और माल के आयात से जीएसटी में 8.5 प्रतिशत के बढ़ने के वजह से हुआ है।

छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने...